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अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका, केस जारी रहेगा

अखलाक हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, जब सूरजपुर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले का मतलब है कि कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। 2015 में मोहम्मद अखलाक की हत्या गोमांस रखने के आरोप में की गई थी, जिसमें 18 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बारे में।
 

अखलाक लिंचिंग केस में कोर्ट का फैसला

अखलाक लिंचिंग केस

उत्तर प्रदेश सरकार को अखलाक हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ दायर मुकदमे को वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा केस वापसी के लिए प्रस्तुत अर्जी को निराधार और महत्वहीन मानते हुए अस्वीकार कर दिया। इस निर्णय का अर्थ है कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में 2015 में मोहम्मद अखलाक की हत्या कर दी गई थी। उन पर गोमांस रखने का आरोप था, जिसके चलते भीड़ ने उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें तीन नाबालिग भी शामिल थे। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।