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सेंथिल बालाजी को मिली जमानत पर सीएम एमके स्टालिन ने जताई खुशी

चेन्नई, 26 सितंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की है। सेंथिल बालाजी पिछले कई महीनों से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे।
 

चेन्नई, 26 सितंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की है। सेंथिल बालाजी पिछले कई महीनों से मनी लॉन्‍ड्र‍िंग मामले में जेल में बंद थे।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, “471 दिन बाद सेंथिल बालाजी को जमानत मिल गई है। यह कहने में अब कोई भी गुरेज नहीं रह गया है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में प्रवर्तन निदेशालय दमन विभाग में तब्दील हो चुका है। अब हमारे पास एकमात्र विकल्प सुप्रीम कोर्ट ही रह गया है।”

उन्होंने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा, “उन दिनों भी किसी नेता को इतने लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ा था, लेकिन वह करीब 15 महीने तक सलाखों के पीछे रहे। सेंथिल बालाजी को सलाखों के पीछे भेजकर वह लोग हमारे भाई के संकल्प को तोड़ना चाहते थे, लेकिन यह लोग ऐसा करने में विफल रहे।”

उन्होंने कहा, “मैं भाई सेंथिल बालाजी का स्वागत करता हूं। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत बनकर हमारे बीच आ रहे हैं। यह हम सभी लोगों के लिए खुशी का विषय है। निसंदेह, आपका बलिदान महान है।”

बता दें कि सेंथिल बालाजी को 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्‍ड्र‍िंग प्रकरण में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय वह द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री थे। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ 3 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। गत वर्ष 19 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले, स्थानीय अदालत में उनकी जमानत याचिका तीन बार खारिज की जा चुकी थी। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब जाकर उन्हें राहत मिली है, लेकिन कोर्ट की तरफ सशर्त जमानत दी गई है।

--आईएएनएस

एसएचके/सीबीटी