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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की वक्फ बोर्ड की याचिका, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित करने का रास्ता साफ

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति निर्माण को रोकने की मांग वाली वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी।
 

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति निर्माण को रोकने की मांग वाली वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी।

याचिका खारिज किए जाने के बाद मूर्ति निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। इस फैसले के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारी पार्क पहुंचे और मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। सुरक्षा को देखते हुए पार्क के चारों तरफ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है, जो हर तरह की गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।

इसके अलावा, कोर्ट के निर्देशों के अनरूप सुरक्षा की दृष्टि से चौतरफा बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया गया है।

फिलहाल, यहां आम लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 हजार वर्ग मीटर के पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकरण की संपत्ति घोषित करते हुए वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल, वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपना दावा ठोका था। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला सुनाकर मूर्ति निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रानी लक्ष्मीबाई के समर्थकों में खुशी की लहर है। समर्थकों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे रानी लक्ष्मीबाई की गरिमा को बचाकर उनके सम्मान को बढ़ाया गया है, जिससे हम सभी बेहद खुश हैं।

बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश वक्फ बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकता है। ऐसे में इस मामले में लंबी कानूनी जिरह देखने को मिल सकती है।

--आईएएनएस

एसएचके/जीकेटी