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तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक, पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर उच्च न्यायालय का निर्णय

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के साथ, चुनाव प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। अदालत ने सरकारी आदेश संख्या 9 पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर प्रतिवाद दायर करने का निर्देश दिया है। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में और क्या है आगे की प्रक्रिया।
 

तेलंगाना उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि अगले निर्देश तक इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं होगा। इस निर्णय के साथ, तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों पर भी रोक लग गई है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला उच्च न्यायालय में दूसरे दिन भी सुनवाई के लिए रखा गया। 


सरकार की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने सरकारी आदेश संख्या 9 पर रोक लगाते हुए स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को रोक दिया। इसके साथ ही, चुनावों की अधिसूचना पर भी रोक लगाकर सरकार को एक बड़ा झटका दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले की सुनवाई अब चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर प्रतिवाद दायर करने का निर्देश दिया है।