PF विड्रॉल पर टैक्स बचाने के आसान तरीके
PF निकालने से पहले जानें ये महत्वपूर्ण बातें
जब भी हम पीएफ निकालने का विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि बड़ी राशि मिलेगी। लेकिन बिना उचित तैयारी के विड्रॉल करने पर टैक्स कट सकता है। कई लोग इस बात से अनजान हैं कि पीएफ पर भी टीडीएस लागू होता है, लेकिन सही जानकारी के साथ आप इसे बचा सकते हैं।
पीएफ पूरी तरह से टैक्स फ्री तब होता है जब आपकी नौकरी की अवधि कम से कम 5 साल हो। यदि आपने नौकरी बदली है, तो पुराने पीएफ को नए खाते में ट्रांसफर करना आवश्यक है, अन्यथा टैक्स लगेगा।
हर पीएफ विड्रॉल पर टैक्स नहीं लगता है। 50,000 रुपये तक की राशि पर टीडीएस नहीं कटता, लेकिन यदि राशि इससे अधिक है और आपकी सेवा अवधि 5 साल से कम है, तो टैक्स लागू हो जाएगा।
यदि आप 5 साल से पहले 50,000 रुपये से अधिक निकाल रहे हैं, तो आप फॉर्म 15G/15H भरकर टैक्स बचा सकते हैं। यह एक डिक्लेरेशन है कि आपकी आय टैक्स लिमिट से कम है, अन्यथा 10% टीडीएस कटेगा.
यदि आपका पैन कार्ड यूएएन से लिंक नहीं है, तो आपको अधिक नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में 10% की जगह सीधे 20% टीडीएस कट सकता है, इसलिए अपने केवाईसी को अपडेट रखना जरूरी है।
बार-बार पीएफ निकालना सही नहीं है, इससे रिटायरमेंट फंड कम होता है और टैक्स भी लगता है। एक स्मार्ट तरीका यह है कि आप पीएफ को ट्रांसफर करते रहें ताकि 5 साल पूरे हों और पैसा टैक्स फ्री मिले।