PF विड्रॉल के दौरान टैक्स बचाने के तरीके
PF निकालने से पहले जानें ये महत्वपूर्ण बातें
जब हम अपने पीएफ को निकालने का विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें एक बड़ी राशि मिलेगी। लेकिन यदि बिना उचित तैयारी के विड्रॉल किया जाए, तो टैक्स कट सकता है। कई लोग इस बात से अनजान हैं कि पीएफ पर भी टीडीएस लागू होता है, लेकिन सही जानकारी के साथ आप इसे बचा सकते हैं।
जब आपकी नौकरी की अवधि 5 साल से अधिक हो, तब पीएफ पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। यदि आपने नौकरी बदली है, तो पुराने पीएफ को नए खाते में ट्रांसफर करना आवश्यक है, अन्यथा टैक्स लगेगा।
हर पीएफ विड्रॉल पर टैक्स नहीं लगता; 50,000 रुपये तक की राशि पर टीडीएस नहीं कटता, लेकिन यदि राशि इससे अधिक है और आपकी सेवा अवधि 5 साल से कम है, तो टैक्स लागू हो जाएगा।
यदि आप 5 साल से पहले 50,000 रुपये से अधिक निकाल रहे हैं, तो आप Form 15G/15H भरकर टैक्स बचा सकते हैं। यह एक डिक्लेरेशन है कि आपकी आय टैक्स लिमिट से कम है, अन्यथा 10% टीडीएस कटेगा।
यदि आपका पैन कार्ड UAN से लिंक नहीं है, तो आपको सबसे अधिक नुकसान होगा। इस स्थिति में 10% की जगह सीधे 20% टीडीएस कट सकता है, इसलिए KYC को अपडेट रखना आवश्यक है।
बार-बार पीएफ निकालना सही नहीं है, इससे आपकी रिटायरमेंट फंड कम होता है और टैक्स भी लगता है। एक स्मार्ट तरीका है कि आप पीएफ को ट्रांसफर करते रहें ताकि 5 साल पूरे हों और पैसा टैक्स फ्री मिले।