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केरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया: देश की कुल देनदारियों में 60 प्रतिशत के लिए केंद्र जिम्मेदार, बाकी 40 प्रतिशत में सभी राज्य

नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। केरल सरकार ने हाल ही में एक शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश के कुल कर्ज या बकाया देनदारियों का लगभग 60 फीसदी हिस्सा केंद्र का है और शेष 40 फीसदी हिस्सा सभी राज्यों का।
 

नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। केरल सरकार ने हाल ही में एक शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश के कुल कर्ज या बकाया देनदारियों का लगभग 60 फीसदी हिस्सा केंद्र का है और शेष 40 फीसदी हिस्सा सभी राज्यों का।

केंद्र के नोट का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि 2019-2023 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के कुल कर्ज में केरल का योगदान 1.70-1.75 प्रतिशत है।

केरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल - केंद्र के सर्वोच्च कानून अधिकारी - की ओर से प्रस्तुत नोट भारतीय सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पर चयनात्मक और अधूरी अवधारणाओं पर निर्भर करता है और इस मुकदमे में उठाए गए बहुत गंभीर संवैधानिक मुद्दों को नहीं छूता है।

इसमें कहा गया है, "अफसोस की बात है कि नोट का उद्देश्य इस मुकदमे का ध्यान वादी में उठाए गए कानूनी मुद्दों से भटकाना है।" इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार इसमें ऐसी कोई भूमिका नहीं निभा सकती है या अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है, जो असंवैधानिक या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।

राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में इस बात पर जोर दिया गया कि "मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन" के बहाने, केंद्र सरकार संविधान के तहत दी गई राज्यों की पूर्ण शक्तियों का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

"राज्यों के विशिष्ट विधायी और कार्यकारी डोमेन में अतिक्रमण को आवश्यकता के किसी भी सिद्धांत, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, राज्यों द्वारा शक्तियों के संभावित दुरुपयोग, या इस तथ्य के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि राज्यों की कुछ मामलों में संघ पर निर्भरता का एक निश्चित स्तर है और ऐसे संबंध में उसे संघ का सहायक माना जा सकता है।"

केरल के हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार, वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुपालन किए बिना, इस वर्ष 2023-2024 में 11.80 लाख करोड़ रुपये की उधारी की उम्मीद है - अगर उसने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुपालन किया होता तो उससे कहीं कम उधार लेना पड़ता।

इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 7.22 लाख करोड़ रुपये की उधारी वित्त आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त सीमा के भीतर होगी।

केरल द्वारा दायर एक मूल मुकदमे का जवाब देते हुए राज्य की उधार लेने और अपने स्वयं के वित्त को विनियमित करने की शक्ति में केंद्र के हस्तक्षेप पर शिकायत करते हुए, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने एक लिखित नोट में कहा: "केरल वित्तीय रूप से सबसे अस्वस्थ राज्यों में से एक रहा है और इसकी राजकोषीय इमारत में कई दरारें पाई गई हैं ... पूंजीगत व्यय के लिए धन की कमी और उधार की सीमा को दरकिनार करने के लिए ... केरल ने केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के माध्यम से पर्याप्त ऑफ-बजट उधार का सहारा लिया है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित विवरण के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ 13 फरवरी को मामले की आगे की सुनवाई करेगी और अंतरिम राहत की मांग करने वाले वादी राज्य द्वारा दायर आवेदन पर फैसला करेगी।

संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर एक मुकदमे में, केरल सरकार ने संविधान के कई प्रावधानों के तहत अपने स्वयं के वित्त को विनियमित करने के लिए राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप करने के केंद्र सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया है।

--आईएएनएस

एकेजे/