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H-1B वीजा पर नया शुल्क: जानें क्या है नियम

अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा के लिए एक नया वार्षिक शुल्क $100,000 लागू किया है, जो केवल नए आवेदकों पर लागू होगा। मौजूदा धारकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित इस नियम से स्टार्टअप्स और भारतीय आईटी पेशेवरों पर संभावित प्रभाव की चिंता जताई जा रही है। जानें इस नए शुल्क के बारे में और क्या जानकारी है।
 

H-1B वीजा पर नया शुल्क

H-1B वीजा: अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा के लिए एक नया वार्षिक शुल्क $100,000 लागू किया है, जो केवल नए आवेदकों पर लागू होगा। मौजूदा H-1B वीजा धारकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, अन्य देशों में जा रहे हैं, या अमेरिका लौट रहे हैं, उन्हें रविवार से पहले वापस आने की जल्दी नहीं है और न ही नए शुल्क का भुगतान करना है। यह $100,000 का शुल्क केवल नए H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वालों पर लागू होगा, जबकि वर्तमान वीजा धारक बिना किसी बदलाव के जारी रख सकते हैं।


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'कुछ गैर-आव्रजन श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध' नामक एक नया नियम घोषित किया है। इस नियम के तहत H-1B वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और नए आवेदनों के लिए $100,000 का वार्षिक शुल्क जोड़ा गया है। यह शुल्क 21 सितंबर 2025 को सुबह 12:01 बजे से लागू होगा। आव्रजन वकील और कंपनियां H-1B धारकों या उनके परिवारों को सलाह दे रही हैं कि वे जल्दी लौटें। नया शुल्क मौजूदा $2,000–5,000 के मुकाबले काफी अधिक है। कई लोग चिंतित हैं कि यह स्टार्टअप्स, छोटे व्यवसायों और भारतीय आईटी पेशेवरों पर कैसे प्रभाव डालेगा। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि यह शुल्क अमेरिका में कुशल भारतीय श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए समस्याएँ पैदा कर सकता है।