GST काउंसिल की बैठक: प्रक्रिया सुधारों से कारोबारियों को मिली राहत
नई दिल्ली में आयोजित GST काउंसिल की 57वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुधारों की घोषणा की। बैठक में GST दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन व्यापारियों के लिए राहत देने वाले कई निर्णय लिए गए। इनमें गिरफ्तारी की शक्ति समाप्त करना, जुर्माना कम करना और रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाना शामिल है। ये सुधार 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
Oct 8, 2026, 22:08 IST
GST काउंसिल की 57वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज GST काउंसिल की 57वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में GST दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन व्यापारियों और करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी गई।
मुख्य निर्णय:-
- गिरफ्तारी की शक्ति समाप्त – अब GST अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होगा।
- अभियोजन सीमा में वृद्धि – आपराधिक कार्रवाई की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- जुर्माना कम किया गया – सामान्य जुर्माना 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
- छोटे नोटिस समाप्त – 10,000 रुपये से कम की टैक्स डिमांड पर अब कोई नया नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। पुराने नोटिस भी वापस लिए जाएंगे।
- रिफंड प्रक्रिया में तेजी – रिफंड आवेदन स्वीकार करने का समय 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। अधिक रिफंड अब स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे।
- ITC में विस्तार – कर्मचारियों के स्वास्थ्य और जीवन बीमा, टेलीकॉम टावर और फैक्ट्री के बाहर बिछाई गई पाइपलाइन पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।
- छोटे व्यापारियों को राहत – 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले कुछ व्यापारियों को साल में केवल एक रिटर्न भरने का विकल्प दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि GST दरों से संबंधित मुद्दे अब साल में केवल एक बार उठाए जाएंगे और ये अप्रैल से लागू होंगे। आज की बैठक पूरी तरह से प्रक्रिया सुधारों पर केंद्रित रही।
ये परिवर्तन ज्यादातर 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे।