FSSAI के नए नियम: दूध विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
दूध की प्योरिटी के लिए नया कदम
FSSAI द्वारा दूध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। यदि आप किसी डेयरी या दुकान से दूध खरीदते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस नए नियम के तहत, स्वतंत्र दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को FSSAI से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य दूध में मिलावट को रोकना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।
किसे करना होगा रजिस्ट्रेशन?
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि जो दूध उत्पादक डेयरी कोऑपरेटिव सोसायटी के सदस्य नहीं हैं और अपना पूरा दूध सोसाइटी को नहीं देते, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह नियम दूध विक्रेताओं पर भी लागू होता है। कोऑपरेटिव सोसायटी के सदस्य, जो अपना पूरा दूध सोसाइटी को सप्लाई करते हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है।
दूध में मिलावट की घटनाएं
हाल के दिनों में कई राज्यों में दूध में मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गई हैं। FSSAI ने निर्देश दिया है कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि दूध की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके और मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
दूध चिलर की नियमित जांच
दूध चिलर की नियमित जांच भी की जाएगी ताकि स्टोरेज तापमान सही बना रहे और दूध खराब न हो। किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। FSSAI ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे विशेष अभियान चलाकर स्वतंत्र दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस दिलवाएं।
आम जनता के लिए राहत
FSSAI ने याद दिलाया कि 16 दिसंबर 2025 को भी दूध और दूध उत्पादों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। इस नए नियम से दूध की प्योरिटी सुनिश्चित होगी, जो आम लोगों के लिए राहत की खबर है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: FSSAI रजिस्ट्रेशन किसके लिए जरूरी है?
जवाब: यह सभी स्वतंत्र दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं के लिए अनिवार्य है।
सवाल: रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है?
जवाब: हाल में दूध में मिलावट के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
सवाल: रजिस्ट्रेशन न कराने पर क्या होगा?
जवाब: यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो FSSAI और राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं।