FSSAI का नया आदेश: ORS नाम का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई
FSSAI का सख्त कदम
सांकेतिक तस्वीर.
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि वे ORS शब्द का उपयोग कर लोगों को गुमराह करने वाले उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करें। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स और ORS को तुरंत बाजार से हटाना होगा।
FSSAI ने 14 और 15 अक्टूबर 2025 को यह भी कहा था कि किसी भी खाद्य उत्पाद, चाहे वह फल आधारित पेय हो या नॉन-कार्बोनेटेड ड्रिंक, में ORS शब्द का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, कई कंपनियां और प्लेटफॉर्म इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं।
राज्यों के अधिकारियों के लिए निर्देश
FSSAI को जानकारी मिली है कि कई ई-कॉमर्स साइट्स, फार्मेसियों, सुपरमार्केट और स्थानीय दुकानों पर ऐसे उत्पाद अभी भी ORS नाम से बिक रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए, FSSAI ने सभी राज्यों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
- फील्ड और डिजिग्नेटेड ऑफिसर तुरंत बाजार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जांच अभियान चलाएं।
- जिन उत्पादों में ORS का गलत इस्तेमाल पाया गया है, उन्हें बिक्री से हटाएं।
- संबंधित कंपनियों के खिलाफ FSS एक्ट, 2006 के तहत कार्रवाई करें।
- FSSAI को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजें, जिसमें जांच का विवरण और कार्रवाई की जानकारी हो।
असली ORS पर कार्रवाई की चेतावनी
FSSAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ स्थानों पर अधिकारी गलती से असली ORS पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। असली ORS उत्पाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत आते हैं और उन पर अक्टूबर 2025 का आदेश लागू नहीं होता। इसलिए, असली ORS की बिक्री या वितरण में हस्तक्षेप न करें। कार्रवाई केवल उन पेय पदार्थों पर होनी चाहिए जो भ्रामक तरीके से खुद को ORS बताकर बेचे जा रहे हैं।