EPFO 3.0: घर खरीदने के लिए PF निकालने की प्रक्रिया और नियम
EPFO 3.0 के तहत घर खरीदने के लिए PF निकासी
EPFO 3.0 के नियम
घर खरीदना या बनाना आज के नौकरीपेशा लोगों का एक महत्वपूर्ण सपना है। इसी को ध्यान में रखते हुए, EPFO अपने सदस्यों को घर से संबंधित खर्चों के लिए PF निकालने की सुविधा प्रदान करता है। नए EPFO 3.0 सिस्टम के तहत यह प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और तेज हो गई है। हालांकि, यह जानना आवश्यक है कि PF निकासी के लिए पूरी जमा राशि नहीं मिलती है।
घर के लिए PF निकालने के मुख्य नियम
EPFO के दिशा-निर्देशों के अनुसार, घर खरीदने, बनाने, होम लोन चुकाने या नवीनीकरण के लिए PF निकासी की अनुमति है। ये सुविधाएं विशेष नियमों और सीमाओं के अधीन हैं। EPFO 3.0 में प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, लेकिन निकासी की सीमाएं और शर्तें पहले जैसी ही बनी हुई हैं।
PF निकालने की पात्रता और शर्तें
PF निकालने के लिए आवश्यक है कि आप EPF के सक्रिय सदस्य हों, आपका UAN चालू हो और KYC पूरी तरह से अपडेट होनी चाहिए। जिस संपत्ति के लिए PF निकाला जा रहा है, वह आपके, आपके जीवनसाथी या दोनों के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए। यदि घर से संबंधित मालिकाना प्रमाण नहीं है, तो PF क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कितने वर्षों की सेवा के बाद PF निकासी संभव है?
घर खरीदने या नया घर बनाने के लिए आमतौर पर 3 से 5 वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। होम लोन चुकाने के लिए यह अवधि अधिक होती है, और आमतौर पर 10 वर्षों की सेवा पूरी होने पर ही PF निकासी की अनुमति मिलती है। वहीं, घर की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए घर बने हुए कम से कम 5 वर्षों का समय होना चाहिए।
घर खरीदने या बनाने पर कितनी राशि निकाली जा सकती है?
घर खरीदने या बनाने के लिए कुल PF बैलेंस का अधिकतम 90 प्रतिशत तक निकाला जा सकता है। इसके अलावा, एक दूसरी सीमा भी लागू होती है, जो 36 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर आधारित होती है। इनमें से जो राशि कम होगी, वही PF के रूप में मिलेगी।
होम लोन चुकाने और नवीनीकरण के नियम
यदि PF का उपयोग होम लोन चुकाने के लिए किया जा रहा है, तो कुल बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाला जा सकता है। वहीं, नवीनीकरण के लिए केवल 12 महीने की बेसिक सैलरी और DA तक की ही अनुमति होती है। इन सुविधाओं का लाभ जीवन में सीमित बार ही लिया जा सकता है।
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PF निकासी की प्रक्रिया और समय
EPFO 3.0 के तहत हाउसिंग से संबंधित PF क्लेम पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। UAN से लॉगिन करके Form 31 भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। यदि KYC और जानकारी सही है, तो क्लेम आमतौर पर 3 कार्य दिवसों में सेटल हो जाता है।
टैक्स और सावधानियां
यदि 5 वर्षों की सेवा पूरी होने से पहले पूरा PF निकाला जाता है, तो TDS लागू हो सकता है। घर के लिए कभी भी 100 प्रतिशत PF निकालने की अनुमति नहीं होती। इसलिए PF का उपयोग सोच-समझकर करें, ताकि रिटायरमेंट की सुरक्षा बनी रहे।