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EPF निकासी पर टैक्स: जानें कब और कैसे लगता है

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की निकासी पर टैक्स नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। यदि आप 5 साल से पहले EPF निकालते हैं, तो उस पर टैक्स लग सकता है। जानें कब EPF टैक्स-फ्री होता है और कब TDS कटता है। इस लेख में हम EPF निकासी की प्रक्रिया, टैक्स छूट और बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
 

EPF निकासी की प्रक्रिया और टैक्स नियम

EPF निकासी: कई बार नौकरी बदलने या किसी आपात स्थिति में हमें अपने EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) का पैसा निकालने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपने 5 साल से पहले PF निकाला, तो उस पर टैक्स लग सकता है?

आमतौर पर EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) को एक टैक्स-फ्री योजना माना जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) निकासी पर टैक्स कब लागू होता है और कब नहीं।

EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) टैक्स-फ्री निवेश क्यों है?

EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) को ‘Exempt-Exempt-Exempt’ यानी EEE योजना कहा जाता है। इसका अर्थ है कि आप जो राशि इसमें जमा करते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता और इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स-फ्री होता है। इसके अलावा, मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्स-फ्री होती है, बशर्ते आपने इसे कम से कम 5 साल तक रखा हो।

पुराने टैक्स प्रणाली में EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) में किए गए योगदान पर 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती थी। नए टैक्स प्रणाली में यह लाभ केवल नियोक्ता के योगदान पर लागू होता है।

EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) निकालने की अनुमति कब मिलती है?

आप EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) की राशि पूरी तरह तभी निकाल सकते हैं जब आप 55 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, या किसी कारणवश नौकरी स्थायी रूप से छोड़ देते हैं, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, विदेश में बसना, या कंपनी का बंद होना। कुछ मामलों में स्वैच्छिक रिटायरमेंट या छंटनी के बाद भी PF निकालने की अनुमति होती है।

हालांकि, EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) की पूरी राशि तब भी निकाली जा सकती है जब सदस्य कम से कम दो महीने तक बेरोजगार रह चुका हो।

5 साल से पहले EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) निकालने पर टैक्स कैसे लगता है?

यदि आपने 5 साल की लगातार सेवा पूरी नहीं की है और EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) का पैसा निकालते हैं, तो उस पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जाता है। यदि आपने PAN दिया है, तो TDS की दर 10% होती है। यदि PAN नहीं दिया, तो यह दर लगभग 34.6% हो जाती है।

हालांकि, कुछ परिस्थितियों में TDS नहीं काटा जाता, जैसे जब PF खाता एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जा रहा हो या जब आपकी नौकरी आपके नियंत्रण से बाहर की वजह से समाप्त हुई हो, जैसे बीमारी या कंपनी का बंद होना।

5 साल की सेवा कैसे गिनी जाती है?

यहां ‘5 साल की सेवा’ का अर्थ केवल एक नौकरी में पांच साल नहीं होता। यदि आपने एक कंपनी छोड़कर दूसरी में शामिल हुए हैं और PF ट्रांसफर किया है, तो पिछली नौकरी की सेवा भी गिनी जाती है। यानी यदि आपकी कुल नौकरी की अवधि 5 साल से अधिक है, तो PF निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा।

इसके अलावा, यदि आपकी नौकरी बीच में बीमारी, दुर्घटना, या गैर-कानूनी न होने वाली हड़ताल के कारण रुकी है, तो उसे भी लगातार सेवा माना जाएगा।

क्या TDS से बचा जा सकता है?

यदि सेवा 5 साल से कम है, तो सीधे तौर पर TDS से बचने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि, एक स्मार्ट तरीका यह है कि यदि आपने नौकरी छोड़ी है और 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो PF का पैसा निकालने के बजाय उसे नए PF खाते में ट्रांसफर कर दें। इससे आपकी सेवा जारी मानी जाएगी, और जब कुल सेवा 5 साल से अधिक हो जाएगी, तब पूरा पैसा टैक्स-फ्री मिलेगा।