कुशीनगर में पत्नी और बच्चों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा
फांसी की सजा का ऐलान
कुशीनगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और तीन बच्चों की धारदार हथियार से हत्या करने के लिए फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला कसया के मठिया विशंभर माधोपुर का है। यहाँ रामजीत कुशवाहा ने 26 अगस्त, 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में रामजीत ने बताया कि उसने अपनी बेटी लीलावती की शादी जितेंद्र कुशवाहा से की थी, जिससे उनके तीन बच्चे - आकाश (8), विकास (6) और रिंकू (4) हैं।
रामजीत ने आरोप लगाया कि जितेंद्र ने 26 अगस्त की दोपहर को धारदार हथियार से उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर कसया पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
कुशीनगर जिले के विवेचक ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने बृहस्पतिवार को जितेंद्र कुशवाहा को दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। आरोपी को अब पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।