कुरुक्षेत्र में तिहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा
कुरुक्षेत्र में तिहरे हत्याकांड का मामला
कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2023 में हुए एक तिहरे हत्याकांड के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह सजा शुक्रवार को कुरुक्षेत्र निवासी राकेश कुमार को दी गई। जिला लोक अभियोजक ने जानकारी दी कि 7 दिसंबर 2023 को झांसा पुलिस को सूचना मिली थी कि शांतिनगर कुर्दी गांव में एक व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया है, और उसकी पत्नी तथा दो बच्चे घर के अंदर मृत पाए गए।
पुलिस पूछताछ के दौरान, शिकायतकर्ता संजीव कुमार ने बताया कि उसकी बड़ी बहन रीना की शादी राकेश कुमार से हुई थी, और उनके दो बच्चे हैं - एक चार साल की बेटी और एक डेढ़ साल का बेटा।
संजीव ने कहा कि शादी के तीन साल बाद, राकेश अपनी पत्नी पर विदेश जाने के लिए पैसे मांगने का दबाव डालने लगा।
संजीव की शिकायत पर झांसा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। 13 दिसंबर 2023 को राकेश कुमार को तिहरे हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया, और जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोपपत्र पेश किया गया।