CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल: निवेशकों के लिए नई सुविधा
CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल का शुभारंभ
सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा धन के रिफंड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जिनके रिफंड क्लेम पहले अस्वीकृत हो चुके थे या जिनमें दस्तावेजों की कमी थी। यह सुविधा 5 लाख रुपये तक के दावों के लिए उपलब्ध है, और निवेशकों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है।
यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सहारा समूह की चार सहकारी समितियों, जैसे हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता), सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल), और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद) के वास्तविक निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाना है.
री-सबमिशन के लिए पात्रता
CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल का उपयोग केवल उन निवेशकों के लिए किया जा सकता है जिनके आवेदन पेमेंट और दस्तावेजों की कमी के कारण अस्वीकृत हुए हैं। जिन निवेशकों को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर कमी का संदेश प्राप्त हुआ है, वे अपने 14-अंकीय क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। नए निवेशकों को पहले बार दावा करने के लिए https://mocrefund.crcs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। केवल वे आवेदन जो 45 दिन पूरे कर चुके हैं, री-सबमिशन के लिए योग्य हैं.
री-सबमिशन की प्रक्रिया
री-सबमिशन के लिए सबसे पहले आपको सीआरसीएस के पोर्टल पर जाना होगा। वहां आपको अपने 14 अंकों के सीआरएन कोड को दर्ज करना होगा और फिर कैप्चा भरकर लॉगिन करना होगा। सिस्टम CRN से जुड़े आधार नंबर की पुष्टि करेगा। यदि CRN मान्य है, तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। यदि CRN अमान्य है, तो निवेशक को 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा.