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CBSE OSM विवाद: शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की जांच, अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना

CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) विवाद ने शिक्षा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। मंत्रालय ने COEMPT को दिए गए अनुबंध की जांच के लिए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यदि टेंडर प्रक्रिया में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, CBSE के पास मौजूदा अनुबंध के तहत COEMPT को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार नहीं है। इस विवाद के बीच, CBSE ने OSM प्रणाली में मौजूद कमज़ोरियों पर निगरानी रखने का आश्वासन दिया है। जानें इस मामले की पूरी कहानी और इसके संभावित परिणाम।
 

शिक्षा मंत्रालय की गंभीरता

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर उत्पन्न विवाद अब शिक्षा मंत्रालय तक पहुँच चुका है। मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए CBSE से सर्विस प्रोवाइडर कंपनी COEMPT को दिए गए अनुबंध के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।


सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने बोर्ड से टेंडर प्रक्रिया का पूरा विवरण मांगा है, जिसमें यह जानना है कि अनुबंध देने के समय किन प्रक्रियाओं का पालन किया गया और इस निर्णय में कौन से अधिकारी शामिल थे। मंत्रालय ने पहले ही टेंडर से संबंधित कुछ प्रारंभिक दस्तावेज एकत्रित कर लिए हैं।


इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सर्विस प्रोवाइडर के चयन में सभी निर्धारित मानदंडों का पालन हुआ या नहीं। अधिकारियों से टेंडर प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा रही है।


दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

शिक्षा मंत्रालय ने संकेत दिया है कि यदि अनुबंध देने में कोई चूक या अनियमितता पाई जाती है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, यदि समीक्षा में टेंडर प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन या कमी सामने आती है, तो जवाबदेही तय की जाएगी।


CBSE का ब्लैकलिस्टिंग अधिकार

एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि CBSE के पास वर्तमान अनुबंध के तहत COEMPT को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि अगस्त 2025 में जारी मूल टेंडर में ऐसे प्रावधान थे, जो बोर्ड को गंभीर लापरवाही या बार-बार उल्लंघन के मामलों में वेंडर के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देते थे।


ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान हटाया गया

सूत्रों के अनुसार, सितंबर 2025 के शुद्धिपत्र ने अनुबंध से ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान हटा दिया। इसके परिणामस्वरूप, CBSE के पास वित्तीय जुर्माना लगाने, सुरक्षा जमा जब्त करने और अनुबंध समाप्त करने की शक्तियाँ तो बनी हुई हैं, लेकिन मौजूदा अनुबंध के तहत वेंडर को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार नहीं है।


इस घटनाक्रम पर लोगों का ध्यान जाना तय है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय अनुबंध से जुड़ी परिस्थितियों की समीक्षा कर रहा है।


वित्तीय जुर्माना और अनुबंध की शर्तें

अंतिम अनुबंध के तहत, वेंडर को भारी वित्तीय जुर्माना और अनुबंध समाप्त होने का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता।


रिपोर्ट के अनुसार, CBSE द्वारा बताए गए गंभीर मुद्दों को हल करने में हर 15 मिनट की देरी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। समस्या के मूल कारण का विश्लेषण और सुधारात्मक कार्य योजना जमा करने में हर 60 मिनट की देरी पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा।


OSM प्रणाली पर निगरानी

इस विवाद के बीच, CBSE ने कहा है कि वह अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा चलाए जा रहे OSM पोर्टल में मौजूद कमज़ोरियों पर कड़ी नज़र रख रहा है। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीमें तैनात की गई हैं।


CBSE के अनुसार, विशेषज्ञ कई दिनों से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और पहचानी गई कमज़ोरियों को पहले ही ठीक कर लिया गया है।


CBSE OSM विवाद का आरंभ

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 12वीं कक्षा के एक छात्र ने आरोप लगाया कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान CBSE द्वारा अपलोड की गई भौतिकी की उत्तर पुस्तिका उसकी नहीं थी। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उसकी पोस्ट तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद कई अन्य छात्रों ने भी इसी तरह की चिंताएँ व्यक्त कीं।


इन आरोपों के बाद, नए शुरू किए गए OSM सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर बहस छिड़ गई। सरकारी सूत्रों के अनुसार, OSM प्रक्रिया के दौरान लगभग 20 मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली के मामले सामने आए थे।