BSF ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पद आरक्षण बढ़ाया, जानें नए नियम
BSF Ex-Agniveer Quota: पूर्व अग्निवीरों के लिए नई खुशखबरी
पहले BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित किए गए थे.
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BSF Ex-Agniveer Quota: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने पूर्व अग्निवीरों को नए साल का तोहफा दिया है। बीएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए जानते हैं कि पूर्व अग्निवीरों को इस नए नियम का क्या लाभ मिलेगा।
पूर्व अग्निवीरों को यह लाभ BSF, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम 2015 में संशोधन करके दिया गया है। पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी, जबकि अन्य पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की छूट मिलेगी। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी।
नए नोटिफिकेशन की विशेषताएँ
नए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि डायरेक्ट भर्ती (50 प्रतिशत सहित) के माध्यम से हर भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत और कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए तीन प्रतिशत तक वैकेंसी आरक्षित रहेगी।
पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत खाली पदों के लिए नोडल फोर्स भर्ती करेगी, जबकि दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्स-अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए बाकी 47 प्रतिशत खाली पदों (जिसमें 10 प्रतिशत एक्स-सर्विसमैन शामिल हैं) के लिए भर्ती करेगा। पहले चरण में एक विशेष श्रेणी में एक्स-अग्निवीरों के लिए भी भर्ती की जाएगी।
जून 2022 में अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत के बाद, सरकार ने CRPF, BSF, CISF और SSB जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल की सभी भविष्य की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां पहले से ही आरक्षित कर दी थीं। इसके अलावा, यूपी, एमपी सहित कई राज्यों ने पुलिस भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए छूट की घोषणा की है।