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2008 Malegaon बम विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी किया गया

NIA कोर्ट ने 2008 Malegaon बम विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने विस्फोट की पुष्टि की, लेकिन यह साबित नहीं कर सका कि बम मोटरसाइकिल में था। इसके अलावा, घायलों की संख्या में भी हेरफेर पाया गया। इस फैसले ने कई सवाल उठाए हैं और इसे लेकर चर्चा जारी है।
 

NIA कोर्ट का फैसला

31 जुलाई 2025 को NIA कोर्ट ने 2008 Malegaon बम विस्फोट मामले में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में सभी आरोपियों, जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित शामिल हैं, को बरी कर दिया गया है। आरोपियों को अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), शस्त्र अधिनियम और अन्य आरोपों से मुक्त किया गया है।


साक्ष्य की कमी

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष ने Malegaon में विस्फोट होने का प्रमाण प्रस्तुत किया, लेकिन यह साबित नहीं कर सका कि बम उस मोटरसाइकिल में रखा गया था। अदालत ने यह भी कहा कि घायलों की संख्या 101 नहीं, बल्कि केवल 95 थी, और कुछ चिकित्सा प्रमाणपत्रों में हेरफेर किया गया था।


समाचार मीडिया की रिपोर्ट