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20 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स से मुक्ति: जानें कैसे बनवाएं फ्री पास

सरकार ने टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए नई राहत योजना की घोषणा की है। अब उन्हें हर बार टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। केवल ₹340 का मासिक पास बनवाकर वे जितनी बार चाहें यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा केवल प्राइवेट नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए है। जानें इस पास को बनाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
 

टोल टैक्स से राहत: 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों के लिए नई सुविधा


सरकार ने हाल ही में टोल प्लाजा से जुड़े नए नियमों की घोषणा की है, जिसके तहत उन वाहन मालिकों को राहत दी गई है, जिनका निवास टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में है। अब इन लोगों को हर बार टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वे केवल ₹340 का मासिक पास बनवाकर जितनी बार चाहें यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा केवल निजी नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए उपलब्ध है।


“जितनी दूरी, उतना टोल” नीति का लाभ

सितंबर 2024 में सरकार ने “जितनी दूरी, उतना टोल” नीति की शुरुआत की थी। इस नीति के अंतर्गत वाहन द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल शुल्क लिया जाएगा। इसी के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को टोल टैक्स फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। जुलाई 2024 से यह नीति कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है, जिसमें GNSS (Global Navigation Satellite System) आधारित लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है।


₹340 में बनवाएं मासिक टोल पास

यदि आपका निवास टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की परिधि में आता है, तो आप ₹340 का मासिक टोल पास बनवाकर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पूरे महीने में जितनी बार चाहें टोल पार कर सकते हैं। इस पास के माध्यम से FASTag से कोई अतिरिक्त राशि नहीं कटेगी, जिससे बार-बार टोल कटने की समस्या से छुटकारा मिलेगा।


यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो रोजाना कार्यालय या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए टोल पार करते हैं। यह पास एक महीने के लिए मान्य होगा और इसे समय-समय पर नवीनीकरण कराना होगा।


पास बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

मासिक टोल पास के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें निवास प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल आदि), वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पासपोर्ट साइज फोटो (यदि मांगा जाए), और एक वैध FASTag अकाउंट शामिल हैं।


इन दस्तावेजों के साथ आपको संबंधित टोल प्लाजा के प्रशासनिक कार्यालय में जाना होगा, जहां आपको लोकल रेसिडेंट पास के लिए आवेदन फॉर्म मिलेगा। फॉर्म भरकर सभी दस्तावेजों के साथ ₹340 की फीस (कैश, कार्ड या डिजिटल पेमेंट) जमा करनी होगी।


आवेदन प्रक्रिया और पास प्राप्त करने की विधि

जब आप आवेदन फॉर्म भरकर दस्तावेज जमा करते हैं, तो टोल प्लाजा के अधिकारी आपके सभी कागजातों की जांच करेंगे। यदि आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो या तो आपका FASTag तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा या आपको एक भौतिक पास प्रदान किया जाएगा, जो टोल प्लाजा की व्यवस्था पर निर्भर करेगा।


यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जहां से आपने पास लिया है। यदि आप पता या वाहन बदलते हैं, तो इसकी सूचना तुरंत टोल प्रशासन को देनी होगी ताकि रिकॉर्ड अपडेट किए जा सकें।


कमर्शियल वाहनों को इस योजना से बाहर रखा गया

सरकार की इस नई योजना का लाभ केवल प्राइवेट नॉन-कमर्शियल वाहनों को मिलेगा। कमर्शियल वाहनों या ऐसे वाहनों को जो टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर से बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें यह ₹340 का पास नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार, केवल स्थानीय निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।


स्थानीय यात्रियों के लिए राहत का बड़ा अवसर

सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि इससे रोजाना यात्रा करने वालों के समय और तनाव में भी कमी आएगी। बार-बार FASTag से पैसे कटने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और एक पारदर्शी प्रणाली के तहत यात्रा करना आसान होगा।


यह पास हर महीने नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, ताकि आपकी पहचान और वाहन की जानकारी अद्यतित बनी रहे। इस प्रक्रिया में अधिक समय नहीं लगता और एक बार दस्तावेजों की जांच हो जाने के बाद यह काफी सरल हो जाती है।