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19 वर्षीय युवती की 67 वर्षीय व्यक्ति से शादी, हाई कोर्ट में सुरक्षा की गुहार

हरियाणा में एक 19 वर्षीय युवती ने 67 वर्षीय व्यक्ति से शादी कर ली, जिसके बाद उनके परिवार ने विरोध किया। जान का खतरा महसूस करते हुए, इस जोड़े ने हाई कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जानें इस अनोखी प्रेम कहानी का पूरा विवरण और कोर्ट की कार्रवाई के बारे में।
 

अनोखी प्रेम कहानी का कोर्ट में मामला


एक 19 वर्षीय युवती ने 67 वर्षीय व्यक्ति से प्रेम कर लिया और बिना किसी देरी के निकाह कर लिया। हालांकि, युवती के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया। इस जोड़े ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कोर्ट में सुरक्षा की मांग की और एक याचिका दायर की। हरियाणा में घटित इस मामले में जब जज ने इस जोड़े को देखा, तो वे हैरान रह गए और उनके लिए कुछ अप्रत्याशित कदम उठाए।


जानकारी के अनुसार, युवती का प्रेमी खेती का काम करता है। जब युवती के परिवार को इस रिश्ते का पता चला, तो उन्होंने इसका विरोध किया और युवती को समझाने की कोशिश की। लेकिन युवती ने अपने प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया और दोनों ने निकाह कर लिया। शादी के बाद, उन्हें जान का खतरा महसूस हुआ, जिसके चलते वे हाई कोर्ट पहुंचे।


हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए गए आधार कार्ड के अनुसार, पुरुष का जन्म 1 जनवरी 1953 को हुआ था, जबकि युवती का जन्म 10 दिसंबर 2001 को हुआ। पुरुष की मासिक आय 15,000 रुपये है। याचिका में दोनों ने कहा कि वे पति-पत्नी की तरह रहते हैं। युवती ने कोर्ट में अपने पति के रूप में पुरुष का नाम दर्ज कराया है।


युवती ने बताया कि उसके परिवार के लोग प्रभावशाली हैं और उनकी सत्ता तथा पुलिस में पकड़ है, जिससे उन्हें जान का खतरा है। इसलिए, उन्होंने हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की। दोनों ने निकाह का प्रमाण पत्र भी पेश किया, जिसमें सभी गवाह और मेहर के रूप में 15 ग्राम सोना दिया गया था। जज इस मामले को देखकर दंग रह गए और तुरंत जांच के आदेश दिए।


हाई कोर्ट के जस्टिस जेएस पूरी ने मामले में संदेह जताते हुए कहा कि कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने पलवल के एसपी को आदेश दिया कि एक टीम बनाई जाए, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हों, ताकि युवती को सुरक्षा प्रदान की जा सके। जज ने यह भी निर्देश दिया कि यह पता लगाया जाए कि पुरुष की यह शादी कितनी है और इससे पहले उसकी कितनी पत्नियां थीं।


इस मामले में युवती को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसका बयान दर्ज किया जाएगा। इसके बाद, एसपी को हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने एसपी को एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के आधार पर जज अपना फैसला सुनाएंगे।