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सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु पत्रकार को दी ज़मानत, विवादास्पद टिप्पणी पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव को ज़मानत दी, जिन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस ने अमरावती क्षेत्र की महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि विवादास्पद टिप्पणी राव द्वारा नहीं, बल्कि एक पैनलिस्ट द्वारा की गई थी। इस मामले में पत्रकारिता अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे के तर्क।
 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

तेलुगु पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत प्रदान की। उन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस ने अमरावती क्षेत्र की महिलाओं के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह टिप्पणी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के स्वामित्व वाले साक्षी टीवी पर एक डिबेट शो के दौरान की गई थी।


गिरफ्तारी की चुनौती

न्यायालय ने राव की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने निर्देश दिया कि 70 वर्षीय पत्रकार, जिन्हें 9 जून को हिरासत में लिया गया था, को रिहा किया जाए। अदालत ने कहा कि विवादास्पद टिप्पणी राव द्वारा नहीं, बल्कि कार्यक्रम के एक पैनलिस्ट द्वारा की गई थी। याचिकाकर्ता ने लाइव शो में कोई बयान नहीं दिया और उनके पत्रकारिता अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए ताकि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। पीठ ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन एफआईआर में रिहा किया जाए।"


आंध्र प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल

पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राव के पत्रकारिता अधिकारों को बनाए रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 6 जून को साक्षी टीवी पर लाइव प्रसारित टिप्पणियों में पत्रकार वीवी कृष्णम राजू ने अमरावती क्षेत्र को "वेश्याओं की राजधानी" कहा था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 9 जून को राजू और राव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।