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महिला ने दर्जी पर केस किया, समय पर ब्लाउज न मिलने पर मिली जीत

अहमदाबाद में एक महिला ने अपने ब्लाउज की सिलाई में देरी के कारण दर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उसने 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन समय पर ब्लाउज नहीं मिला। अदालत ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दर्जी को मुआवजा देने का आदेश दिया। जानिए इस दिलचस्प मामले की पूरी कहानी और अदालत के फैसले के बारे में।
 

अहमदाबाद में दर्जी के खिलाफ महिला की शिकायत


कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी को देने की प्रक्रिया में अक्सर देरी होती है, लेकिन अहमदाबाद के सीजी रोड पर एक महिला ने इस बार दर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। महिला ने पारंपरिक साड़ी के लिए ब्लाउज की सिलाई का ऑर्डर दिया था और इसके लिए 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। उसे उम्मीद थी कि ब्लाउज 24 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, लेकिन दर्जी ने समय पर काम पूरा नहीं किया।


महिला ने दर्जी से बार-बार अनुरोध किया कि शादी से पहले ब्लाउज तैयार कर दे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः, महिला ने दर्जी को नोटिस भेजा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद, उसने अहमदाबाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई।


अदालत का फैसला
आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि दर्जी की लापरवाही ने महिला को मानसिक तनाव में डाल दिया। अदालत ने आदेश दिया कि दर्जी को 4,395 रुपये की राशि 7% वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी। इसके अलावा, मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए महिला को 7,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा। यह राशि 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी।