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दिल्ली हाईकोर्ट का अहम निर्णय: अजमेर शरीफ दरगाह प्रबंधन समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र को 3 महीने का समय

दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह प्रबंधन समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने का समय दिया है। यह समिति 2022 से निष्क्रिय है, जिसके कारण दरगाह से संबंधित निर्णय केंद्र द्वारा नियुक्त नाजिम द्वारा लिए जा रहे हैं। कोर्ट ने CCTV कैमरों की स्थापना को लेकर भी निर्देश दिए हैं। खादिम सैयद मेहराज मियां ने याचिका दायर कर समिति की वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और क्या कहा गया है।
 

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय

अजमेर शरीफ दरगाह और दिल्ली हाईकोर्ट.

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अजमेर शरीफ दरगाह प्रबंधन समिति के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह समिति के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करे। यह समिति 13वीं सदी की दरगाह के मामलों का प्रबंधन करती है, लेकिन 2022 से यह निष्क्रिय है। इस दौरान, दरगाह से संबंधित निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नाजिम और सहायक नाजिम द्वारा लिए जा रहे हैं।

जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार को सदस्यों की नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। इस बीच, केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया कि दरगाह में लगाए जा रहे CCTV कैमरे गर्भगृह की तस्वीरें नहीं ले सकेंगे। स्थायी वकील अमित तिवारी ने बताया कि ये कैमरे जेबकतरी, उत्पीड़न और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं।

खादिम सैयद मेहराज मियां की याचिका पर सुनवाई

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि CCTV कैमरे केवल सार्वजनिक पहुंच मार्गों और गर्भगृह तक जाने वाले रास्तों की रिकॉर्डिंग करेंगे, न कि गर्भगृह की। यह सुनवाई दरगाह के वंशानुगत खादिम सैयद मेहराज मियां द्वारा दायर याचिका पर हो रही थी। खादिम दरगाह के संरक्षक होते हैं और इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि, सरकार ने मियां के याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया।

नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता

मिया ने अपनी याचिका में CCTV कैमरे लगाने के निर्णय को चुनौती दी है और सरकार से दरगाह प्रबंधन समिति की नियुक्ति के निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने दरगाह के अधिकारियों के कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया है, जो धार्मिक स्थल की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। केंद्र सरकार के बयान को रिकॉर्ड में लेने के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन खादिम को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।

विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव

याचिका में कहा गया है कि दरगाह समिति की वित्तीय स्थिति में विसंगतियां चिंताजनक हैं और यह दुनिया भर के सूफी संत ख्वाजा साहब के भक्तों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। ये भक्त अपनी आस्था, धर्म, जाति, पंथ, नस्ल, रंग या नस्ल की परवाह किए बिना दरगाह पर दान करते हैं।