दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध: 1 नवंबर से लागू
दिल्ली सरकार का नया आदेश
दिल्ली सरकार ने हाल ही में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध हटाने के बाद एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, 1 नवंबर से इन श्रेणियों में आने वाले वाहनों को कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के पांच जिलों में भी लागू होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अधिकारियों ने बताया कि निर्देश 89 में संशोधन किया जाएगा। अब दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के खिलाफ अभियान 1 नवंबर से एनसीआर के पांच जिलों में भी शुरू होगा।
एनसीआर में लागू होगा प्रतिबंध
इसका अर्थ है कि 1 नवंबर से दिल्ली के साथ-साथ गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गुरुग्राम और सोनीपत जैसे महत्वपूर्ण शहरों में भी पुरानी गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल देने पर रोक लगाई जाएगी। 1 जुलाई को, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया था, जिसके तहत पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई थी। सरकारी आदेश के अनुसार, पेट्रोल पंप 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं देंगे। इस पहल के तहत, ईंधन भरने वाले स्टेशनों पर वाहनों की आयु का पता लगाने के लिए स्वचालित कैमरा सिस्टम स्थापित किया गया है। यातायात पुलिस को उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने या चालान जारी करने का अधिकार भी दिया गया है।
मुख्यमंत्री का बयान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले कहा था कि उनकी सरकार उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करेगी कि मियाद पूरी कर चुके वाहनों के लिए पूरे देश की तरह राष्ट्रीय राजधानी में भी समान नियम लागू करने की अनुमति दी जाए। पिछले सप्ताह, दिल्ली सरकार ने केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग से मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को तुरंत स्थगित करने का आग्रह किया था। सरकार ने यह भी कहा था कि वह तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर प्रतिबंध से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सभी संभव प्रयास करेगी।