इस्लामाबाद में व्यापार के लिए नए समय की घोषणा, रात 8 बजे बंद होंगे बाजार
इस्लामाबाद में व्यापार समय में बदलाव
पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस्लामाबाद में व्यापार के लिए नए समय की घोषणा की है, जिसके अनुसार सभी व्यवसायों को सोमवार से रात 8 बजे तक बंद करना होगा। यह कदम ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच सरकार के बचत उपायों का हिस्सा है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ है।
जिला प्रशासन के उपायुक्त इरफान मेमन ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह अनिवार्य बंदी पूरे सप्ताह लागू होगी। उन्होंने कहा, "जिला प्रशासन इस्लामाबाद ने आज (1 जून, 2026) से लागू होने वाले नए व्यापार समय की घोषणा की है। बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8:00 बजे बंद होंगे, जबकि रेस्तरां, किराने की दुकानें, बेकरी और अन्य खाद्य आउटलेट रात 10:00 बजे तक खुले रहेंगे।"
उन्होंने आगे कहा, "शादी के हॉल, मार्कीज और अन्य कार्यक्रम स्थलों को भी रात 10:00 बजे बंद करना होगा। आवश्यक सेवाएं, जैसे कि फार्मेसियां, अस्पताल, पेट्रोल पंप, डेयरी दुकानें, खेल सुविधाएं, कॉल सेंटर और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को सेवा देने वाली आईटी कंपनियां इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी।"
ये प्रतिबंध निजी स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों पर भी लागू होते हैं। उपायुक्त द्वारा की गई घोषणा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा देर रात जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद आई है।
यह समय सीमा मार्च में अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद लागू की गई थी, जिसने ईंधन की कीमतों को बढ़ा दिया था, जिससे पाकिस्तान सरकार को बिजली बचाने के लिए दुकानों के जल्दी बंद होने जैसे बचत उपायों का सहारा लेना पड़ा।
शुरुआत में, व्यापारियों ने सहयोग किया लेकिन ईद के त्योहार से पहले ढील की मांग की, जो 27 मई को मनाई गई थी। संघीय और प्रांतीय सरकारों ने इस मांग को मंजूरी दी और व्यापारियों को देर रात तक काम करने की अनुमति दी।
हालांकि, संघीय सरकार ने पुराने समय को फिर से लागू कर दिया है, जबकि प्रांतीय सरकारों से भी ऐसा करने की उम्मीद है। व्यापार मालिक आमतौर पर जल्दी बंद होने का विरोध करते हैं क्योंकि अधिकांश बाजार दोपहर के आसपास खुलते हैं और रात तक चलते हैं।
सरकार समय को इस तरह से समायोजित करने की कोशिश कर रही है कि व्यापार गतिविधियां दिन के समय सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके की जाएं, बजाय रात में महंगी बिजली के।