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राजपाल यादव ने विवाद पर अपनी बात रखी, यूट्यूब चैनल की भी घोषणा की

राजपाल यादव ने हाल ही में चेक बाउंस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की और फिल्म उद्योग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने नए यूट्यूब चैनल की भी घोषणा की, जिसमें वे अपने प्रशंसकों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। जानें उनके विचार और आगामी फिल्म 'भूत बंगला' के बारे में।
 

राजपाल यादव का विवाद पर बयान

हाल ही में राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था, जहां उन्हें एक 2012 के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। इस दौरान, उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने फिल्म उद्योग के सदस्यों से मिली सहायता का भी जिक्र किया और चेक बाउंस मामले के शिकायतकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए।


चेक बाउंस मामले के शिकायतकर्ता पर राजपाल यादव की टिप्पणी

राजपाल यादव का बयान

एक विशेष साक्षात्कार में, राजपाल ने कहा कि शिकायतकर्ता का उद्देश्य उनकी छवि को धूमिल करना था और उनकी आगामी फिल्म भूत बंगला को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने कहा, "मेरे निजी सचिव मेहुल ने सुना कि उन्होंने क्या कहा और आज क्या कह रहे हैं। इनका 100 प्रतिशत इरादा इस फिल्म को बिगाड़ने का और राजपाल को बर्बाद करने का था।"


फिल्म उद्योग और प्रशंसकों के प्रति आभार

राजपाल यादव का आभार

54 वर्षीय अभिनेता ने उन सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने उनके कठिन समय में उनके लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 25 से 30 वर्षों में लगभग 40 से 50 परिवारों ने उनका साथ दिया है।


यूट्यूब चैनल की शुरुआत

राजपाल यादव का यूट्यूब चैनल

राजपाल ने अपने यूट्यूब चैनल की भी घोषणा की, जिसका नाम 'राजपाल गौरंग यादव' है। उन्होंने कहा, "भारतीय सिनेमा ने मुझे 25-30 वर्षों में जो प्यार दिया है, वह किसी अभिनेता के लिए सपने से भी परे है।" उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी फिल्म भूत बंगला को देखने के लिए भी प्रेरित किया।


चेक बाउंस मामले पर अदालती निर्णय

राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले पर अदालती निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता को 18 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी है, जिसमें 1 लाख रुपये का जमानत बांड भरने की शर्त है। पहले की सुनवाई में, अदालत ने राजपाल को 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता के वकील ने पुष्टि की कि राशि कंपनी के बैंक खाते में जमा हो गई है, जिसके बाद अदालत ने जमानत याचिका को मंजूरी दी।