अतीक अहमद की संपत्तियों पर कार्रवाई: अरबों की संपत्ति जब्त होने की तैयारी
गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्तियों पर कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी दहशत के किस्से आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में, अतीक की अरबों रुपये की संपत्तियों को लेकर एक नया मामला सामने आया है। राज्य सरकार अब इन संपत्तियों को एक गंभीर अपराध के तहत जब्त करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अतीक की कई संपत्तियों में उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस भी शामिल है, जहां फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी की जाती थी.
डीएम द्वारा संपत्ति जब्त करने के आदेश
जालौन के डीएम राजेश कुमार पांडेय ने गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। उप-जिलाधिकारी को बिजनौर के धामपुर क्षेत्र की संपत्तियों का रिसीवर नियुक्त किया गया है, जो प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार 1 अरब 68 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये की संपत्ति जब्त करेंगे.
अवैध गोमांस तस्करी का मामला
जिला प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार, अतीक की जब्त होने वाली संपत्तियों में याकूबपुर गांव की कई गाटा संख्या शामिल हैं, जिनमें उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस भी है। इस स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि अतीक के गैंग का लीडर गुलजार फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से गोमांस की तस्करी करता था। कागजों पर इसे फिश फूड बताया जाता था, जबकि वास्तव में यूपी के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों में गोमांस की तस्करी की जाती थी.
खुलासे का तरीका
अतीक अहमद की संपत्तियों में चल रहे काले कारनामों का खुलासा तब हुआ जब उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस को फिर से चालू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग से NOC की मांग की गई। इस दौरान स्लॉटर हाउस की जांच की गई और सैंपल मथुरा की फॉरेंसिक लैब में भेजे गए। जांच में पता चला कि जब्त सामग्री गोमांस है। इस मामले में गोकशी से संबंधित कानूनों के तहत अतीक पर मुकदमे भी दर्ज हैं.
वर्तमान में, बिजनौर और जालौन प्रशासन की संयुक्त टीम अतीक अहमद की सभी चल-अचल संपत्तियों को सील करने और जब्त करने की प्रक्रिया में है.