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हीरो मोटोकॉर्प ने जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को दिया

हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में नए जीएसटी सुधारों का लाभ ग्राहकों को देने की घोषणा की है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई दरों के तहत, कंपनी ने अपने कई मोटरसाइकिल और स्कूटर मॉडलों की कीमतों में कटौती की है। इस कदम का उद्देश्य त्योहारों के मौसम में ग्राहकों को अधिक सुलभता प्रदान करना है। वित्त मंत्री ने भी जीएसटी की नई दरों के बारे में जानकारी दी है, जिसमें कई सामान अब 18% कर स्लैब में आते हैं। जानें इस बदलाव का आपके लिए क्या मतलब है।
 

हीरो मोटोकॉर्प की नई जीएसटी दरों का लाभ

हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में घोषणा की है कि वह नए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों का लाभ अपने ग्राहकों को प्रदान करेगा। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों के साथ, कंपनी ने अपने विभिन्न मोटरसाइकिल मॉडलों जैसे HF Deluxe, Splendor Plus, Passion, Glamour, Super Splendor XTEC और Xtreme की कीमतों में कमी की है। इसके अलावा, स्कूटर जैसे Pleasure+, Destini 125 और Xoom श्रृंखला की कीमतों में भी कटौती की गई है। कंपनी ने करिज़्मा XMR पर अधिकतम 15,700 रुपये की छूट की पेशकश की है।


कंपनी का कहना है कि यह कदम त्योहारों के मौसम से पहले स्कूटर और मोटरसाइकिल को अधिक सुलभ बनाएगा। हीरो मोटोकॉर्प के CEO विक्रम कास्बेकर ने कहा, "भारतीय परिवारों का एक बड़ा हिस्सा अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दोपहिया वाहनों पर निर्भर है, इसलिए यह कदम समय पर है।" उन्होंने आगे कहा, "जीएसटी का पूरा लाभ ग्राहकों को देकर, हम परिवारों को सशक्त बनाने, खपत को बढ़ाने और भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में समर्थन कर रहे हैं।"


जीएसटी की नई दरें

जीएसटी अब केवल दो मुख्य स्लैब में विभाजित है - 5% और 18%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर में जीएसटी सुधारों की घोषणा करते हुए कहा कि कई सामान जो आमतौर पर मध्यवर्ग द्वारा खरीदे जाते हैं, अब 18% कर स्लैब में आते हैं। इनमें टेलीविजन, एयर कंडीशनर और 350 सीसी से कम के इंजन वाली मोटरसाइकिलें शामिल हैं।


पेट्रोल, LPG और CNG वाहनों पर जो 1200cc से कम और 4000 मिमी से छोटे हैं, अब 18% जीएसटी लगेगा, जबकि डीजल वाहनों पर जो 1500cc और 4000 मिमी तक हैं, उन पर भी यही दर लागू होगी।


वित्त मंत्री ने बताया कि सभी पेट्रोल कारें जो 1200cc से अधिक हैं और डीजल वाहन जो 1500cc से ऊपर हैं, उन्हें 40% जीएसटी में रखा गया है।


1200cc से ऊपर और 4000 मिमी से लंबे सभी ऑटोमोबाइल पर 40% जीएसटी लगाया गया है, साथ ही 350cc से अधिक की मोटरसाइकिलों, रेसिंग कारों, यॉट और व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमानों पर भी यही दर लागू है।


इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी जारी है, जबकि तीन पहिया वाहनों पर 18% कर लगाया जाएगा।