स्विग्गी इंस्टामार्ट पर एफएसएसएआई ने जारी किए नौ नोटिस
स्विग्गी इंस्टामार्ट पर एफएसएसएआई की कार्रवाई
प्रतिनिधात्मक छवि (फोटो: @vitix_dev/X)
नई दिल्ली, 11 जुलाई: खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर स्विग्गी इंस्टामार्ट को नौ नोटिस जारी किए हैं, जिसमें कई उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है।
एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि शिकायतों में ताजगी समाप्त, खराब, सड़ांधयुक्त, संदूषित और अन्यथा असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है।
नियामक ने कहा कि अंडों को एक ब्रांड नाम के तहत बेचा गया था, जो मौजूदा एफएसएसएआई लाइसेंस में स्वीकृत उत्पाद श्रेणियों में शामिल नहीं था। खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) को निर्देश दिया गया कि वह उत्पाद को तब तक न बेचे जब तक कि यह वैध लाइसेंस के तहत न हो और यदि आवश्यक हो तो लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन करे।
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया कि 'हेल्थिफाई 100 प्रतिशत व्हे प्रोटीन 1 किलोग्राम' और 'नोइसे होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स' जैसे उत्पादों को उनकी समाप्ति तिथि के बाद आपूर्ति किया गया।
एक अन्य मामले में, 'अक्षयकल्प ऑर्गेनिक अंडा' को समाप्त, सड़ांधयुक्त, दुर्गंधित और संदूषित पाया गया, जिससे यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया।
इसी तरह, कक्के दा पराठा को भी खराब और दुर्गंधित पाया गया, जिससे यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया।
एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि शिकायत बढ़ाए जाने के बावजूद एफबीओ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
इसके अलावा, एक शिशु खाद्य फॉर्मूले को खराब और असुरक्षित स्थिति में पाया गया और इसे उपभोक्ता को फिर से आपूर्ति किया गया, जबकि दोषपूर्ण उत्पाद वापस किया गया था।
इस बीच, नियामक ने खाद्य व्यवसाय संचालक को निर्देश दिया है कि वह कथित गैर-अनुपालन और रिपोर्ट किए गए घटनाओं के कारणों पर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।
एफएसएसएआई ने कंपनी से खाद्य सुरक्षा प्रणालियों, गुणवत्ता आश्वासन उपायों, सुधारात्मक कार्रवाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा है।
एफएसएसएआई ने कंपनी को निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, अन्यथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है।