सेबी ने सुजलॉन एनर्जी पर लगाया 29 करोड़ का जुर्माना, पुरानी क्लीन चिट पलटी
सेबी का बड़ा कदम
भारतीय बाजार नियामक सेबी ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सुजलॉन एनर्जी को एक महत्वपूर्ण झटका दिया है। सेबी ने अपने पूर्व आदेश को पलटते हुए सुजलॉन और उसके कई पूर्व शीर्ष अधिकारियों पर कुल 28.95 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह मामला कंपनी द्वारा वित्तीय दस्तावेजों में भ्रामक जानकारी देने और पैसों के गोल-गोल घुमाने से संबंधित है। जून 2025 में कंपनी को इस मामले में क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन अब सेबी ने इसे शेयर बाजार के हितों के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है। सुजलॉन के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह जानना आवश्यक है कि कैसे कागजी प्रक्रियाओं के माध्यम से कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर दिखाया गया है।
जुर्माने की राशि का विवरण
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर सीधे तौर पर 15.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, पूर्व वाइस-चेयरमैन विनोद आर तांती को 5.75 करोड़ रुपये, गिरीश आर तांती को 5.45 करोड़ रुपये, पूर्व सीएफओ कीर्ति जे वगाडिया को 1.5 करोड़ रुपये, और अमित अग्रवाल को 30 लाख रुपये की पेनाल्टी चुकानी होगी। नियामक ने सभी दोषियों को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए 45 दिन का समय दिया है। यह कार्रवाई दिसंबर 2019 में मिली एक गुमनाम शिकायत के बाद शुरू हुई थी।
कागजों पर मुनाफा कैसे दिखाया गया?
सेबी की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विवाद की शुरुआत 2014 में एक सौदे से हुई, जब सुजलॉन ने अपने ऑपरेशंस-मेंटेनेंस बिजनेस को अपनी एक अनुषंगी कंपनी सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड को 2,000 करोड़ रुपये में बेचा। जबकि इस बिजनेस की असल नेट बुक वैल्यू केवल 77 करोड़ रुपये थी। इस ट्रांसफर के माध्यम से कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में 1,923 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया। सेबी का आरोप है कि इस सौदे के 1,300 करोड़ रुपये कंपनी में बाहर से नहीं आए, बल्कि यह रकम सुजलॉन और एसजीएसएल के बीच लोन और डिबेंचर के रूप में घुमाई गई।
डबल मुनाफे का खेल
वित्तीय बाजीगरी का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एसजीएसएल के शेयरों को सुजलॉन की एक अन्य कंपनी 'सुजलॉन स्ट्रक्चर्स लिमिटेड' में ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे 829.78 करोड़ रुपये का एक और मुनाफा दिखाया गया। सेबी के पुराने आदेश में इन ट्रांजेक्शन को सही माना गया था, लेकिन नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक ही संपत्ति को समूह के भीतर घुमाकर दो स्तरों पर मुनाफा दिखाना गंभीर चिंता का विषय है।
निवेशकों को गुमराह करना गलत
जून 2025 में नियुक्त अधिकारी ने क्लीन चिट देते हुए कहा था कि सभी ट्रांजेक्शन के लिए स्वतंत्र वैल्यूएशन, बोर्ड की मंजूरी और शेयरधारकों की सहमति जैसी प्रक्रियाएं पूरी की गई थीं। लेकिन सेबी के अधिकारी संदीप प्रधान ने स्पष्ट किया कि केवल कागजी प्रक्रिया पूरी करने से कोई कंपनी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। यदि आपके वित्तीय परिणाम निवेशकों के सामने भ्रामक तस्वीर पेश करते हैं, तो यह बाजार के भरोसे को तोड़ता है। हालांकि, सुजलॉन ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है।