सीसीपीए ने रेस्तरां में LPG चार्ज लगाने पर लगाई रोक
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने रेस्तरां और होटलों द्वारा उपभोक्ता बिलों में LPG चार्ज लगाने की प्रथा को अनुचित व्यापार प्रथा करार दिया है। सीसीपीए ने स्पष्ट किया है कि ऐसे शुल्क स्वचालित रूप से नहीं लगाए जा सकते हैं और उपभोक्ताओं को किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस लेख में जानें कि सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के लिए क्या सलाह दी है और उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए यदि वे ऐसे शुल्क का सामना करते हैं।
Mar 25, 2026, 17:54 IST
सीसीपीए की नई सलाह
हाल ही में, कई रेस्तरां और होटलों द्वारा उपभोक्ता बिलों में "LPG चार्ज", "गैस सरचार्ज" और "ईंधन लागत वसूली" जैसे अतिरिक्त शुल्क लगाने की बढ़ती घटनाओं के बीच, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया है। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा माना गया है। प्राधिकरण ने देखा कि ये शुल्क स्वचालित रूप से लगाए जा रहे हैं ताकि सेवा शुल्क पर मौजूदा दिशानिर्देशों से बचा जा सके। सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत एक नई सलाह जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे शुल्क स्वचालित रूप से नहीं लगाए जाने चाहिए, और उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।