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सीसीपीए ने 41 रेस्तरां पर सेवा शुल्क वसूलने के लिए कार्रवाई की

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 41 रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई की है जो सेवा शुल्क को स्वचालित रूप से वसूल कर रहे थे। यह कदम उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर उठाया गया है। मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि सेवा शुल्क वैकल्पिक है और इसे अनिवार्य रूप से नहीं लिया जा सकता। जुर्माना उन रेस्तरां पर लगाया गया है जो इस नियम का उल्लंघन कर रहे थे। उपभोक्ता ऐसे मामलों की रिपोर्ट राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से कर सकते हैं।
 

सीसीपीए की कार्रवाई


केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वंय संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जो सेवा शुल्क को स्वचालित रूप से वसूल कर रहे थे। यह कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक है और यह पूरी तरह से उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। सीसीपीए ने उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया है और उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन करने वाले रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ ही, उन्हें सेवा शुल्क की स्वचालित वसूली को बंद करने का निर्देश दिया गया है। उपभोक्ता ऐसे उल्लंघनों की रिपोर्ट राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) के माध्यम से कर सकते हैं।


मंत्री ने बताया कि जुर्माना उन रेस्तरां पर लगाया गया है जैसे कि चायोस, बारबेक्यू नेशन, और एल'ओपेरा फ्रेंच बेकरी प्राइवेट लिमिटेड। सेवा शुल्क वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, और रेस्तरां इसे स्वचालित रूप से नहीं जोड़ सकते।