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सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपये का विंडफॉल टैक्स लगाया

सरकार ने हाल ही में पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, जबकि डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क में कमी की गई है। यह कदम कच्चे तेल की ऊँची कीमतों के बीच उठाया गया है। जानें इस निर्णय के पीछे की वजहें और इसके संभावित प्रभाव।
 

पेट्रोल निर्यात पर नया टैक्स

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण लगातार ऊँचे कच्चे तेल के दामों के बीच, सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही, डीजल और एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) पर निर्यात शुल्क को कम किया गया है। ये संशोधित दरें 16 मई से लागू होंगी। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5A और वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत, केंद्रीय सरकार ने यह आवश्यक समझते हुए कि यह जनहित में है, निम्नलिखित संशोधन किए हैं।" सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वहीं, डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एटीएफ के निर्यात पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी कहा है कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर कोई सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर नहीं लिया जाएगा।