बिहार सरकार की नई योजना: महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता
महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की पहल
बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 सितंबर (सोमवार) को 50 लाख महिलाओं के खातों में पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये ट्रांसफर करके करेंगे।
स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बीच 5,000 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस अवसर पर सोमवार को सुबह 11 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
किस्त का वितरण
महिलाओं को आज पहली किस्त का वितरण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएम को इस संबंध में पत्र भेजा है। इस अवसर को उत्सव के रूप में मनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि महिला समूहों और सामुदायिक संगठनों को जागरूक किया जा सके।
कार्यक्रम की रूपरेखा
- सभी 38 जिला मुख्यालयों में डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जन प्रतिनिधि और 1,000 महिलाएं शामिल होंगी।
- 534 प्रखंड मुख्यालयों में बीडीओ की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा, जिसमें 500 महिलाएं भाग लेंगी।
- जीविका के सभी 1,680 संकुल स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 200 महिलाएं शामिल होंगी।
- 70,000 ग्राम संगठनों में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसमें 100 महिलाएं भाग लेंगी।
योजना का उद्देश्य
यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करेगी। वित्तीय सहायता से महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं लाभ उठा सकें। अब तक 1 करोड़ 5 लाख जीविका दीदियों ने आवेदन किया है। इसके अलावा, 1 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं ने समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है।
कौन लाभ उठा सकता है?
योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनमें पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वे भी पात्र होंगी। आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।