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पटना में ऑटो और ई-रिक्शा के लिए बारकोड अनिवार्य, सुरक्षा में सुधार

पटना जिले में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऑटो और ई-रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य किया गया है। यह कदम यात्रियों को वाहन और चालक की जानकारी स्कैन करने की सुविधा देगा। इसके अलावा, विभाग जल्द ही नए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। नए रूट और जोन आधारित व्यवस्था के तहत, ऑटो और ई-रिक्शा को केवल निर्धारित जोन में चलाने की अनुमति होगी, जिससे शहर में यातायात सुगम होगा।
 

पटना में यात्री सुरक्षा के लिए नया नियम

पटना जिले में ऑटो और ई-रिक्शा में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पटना कमिश्नरी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब जिले में परमिट प्राप्त ऑटो और ई-रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। इस बारकोड में वाहन और चालक की सभी जानकारी शामिल होगी, जिसे यात्री स्कैन करके देख सकेंगे। इसके साथ ही प्रवर्तन टीम को भी ऑटो और चालकों से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। यदि कोई चालक बिना बारकोड के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा。


ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत

विभाग जल्द ही नए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वाहन स्वामी जोनवार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आवेदकों को समाचार पत्रों के जरिए दी जाएगी। प्रत्येक वाहन स्वामी एक जोन के अंतर्गत अधिकतम तीन रूटों के लिए परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन परमिट केवल एक रूट के लिए जारी किया जाएगा। हालांकि, कुछ शर्तों के तहत आपात स्थिति या सीएनजी-पेट्रोल लेने के लिए अन्य रूट पर वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी।


नए रूट और जोन आधारित व्यवस्था

ऑटो और ई-रिक्शा के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए विभाग नए रूट तैयार कर रहा है। हाल ही में शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए इसे तीन जोन- पीला, ब्लू और हरा में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, रिजर्व ऑटो और ई-रिक्शा के लिए एक अलग जोन भी बनाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत, ऑटो और ई-रिक्शा को केवल निर्धारित जोन में ही चलाने की अनुमति होगी, जिससे शहर में यातायात सुगम होगा।