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नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख की आय पर टैक्स छूट: जानें क्या है 4-8 लाख पर 5% टैक्स का रहस्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए 12 लाख रुपये की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि, 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। यह स्थिति आयकर अधिनियम की धारा-87A के तहत टैक्स रिबेट से जुड़ी है। जानें इस नई व्यवस्था के तहत टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है और क्या हैं इसके फायदे।
 

बजट में मिडिल क्लास को मिली राहत


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट में मिडिल क्लास के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही, व्यक्तिगत करदाताओं को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा।


इस प्रकार, आम आदमी की कुल 12.75 लाख रुपये की आय अब टैक्स-फ्री हो गई है। फिर भी, बजट में जो टैक्स स्लैब घोषित किया गया है, उसके अनुसार 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। इस स्थिति का क्या अर्थ है?


टैक्स रिबेट का महत्व

इस भ्रम का समाधान आयकर अधिनियम-1961 की धारा-87A में छिपा है। सरकार आम आदमी का टैक्स कैलकुलेशन विभिन्न आय ब्रैकेट के अनुसार करती है, लेकिन वास्तविक टैक्स वसूली नहीं करती। इसे टैक्स रिबेट कहा जाता है, जो नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में लागू होता है।


पुरानी टैक्स व्यवस्था में रिबेट

भारत में पुरानी टैक्स व्यवस्था अभी भी लागू है। इस व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होती है, और 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इस प्रकार, आपकी आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच होने पर 12,500 रुपये का टैक्स बनता है, लेकिन सरकार धारा-87A के तहत रिबेट देकर इसे वसूल नहीं करती। इस तरह आपकी टैक्स-फ्री आय 5 लाख रुपये हो जाती है।


नई टैक्स व्यवस्था का विवरण

नई टैक्स व्यवस्था में सरकार ने आयकर रिबेट के दायरे को बढ़ा दिया है। पिछले साल जुलाई में, सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था। अब, यह सीमा बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये कर दी गई है।


जब आपकी आय 12 लाख रुपये से अधिक होती है, तो आपका टैक्स ब्रैकेट बदल जाता है। इस स्थिति को टैक्स स्लैब के उदाहरण से समझा जा सकता है।


टैक्स स्लैब का उदाहरण

इनकम टैक्स
0-4 लाख रुपये शून्य
4-8 लाख रुपये 5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपये 10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपये 15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपये 20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपये 25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से अधिक 30 प्रतिशत


मान लीजिए आपकी आय 4 लाख रुपये है, तो सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। लेकिन जैसे ही आपकी आय 4 लाख रुपये से बढ़ती है, आप 5 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। इस ब्रैकेट में आपका अधिकतम टैक्स 20,000 रुपये बनेगा, लेकिन रिबेट के कारण आपको यह टैक्स नहीं चुकाना होगा।


आयकर कैलकुलेटर का उपयोग

यदि आपकी आय 12 लाख रुपये से अधिक होती है, तो आप 15 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे और आपको टैक्स रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा। इस स्थिति में, आपकी आय 12 से 16 लाख रुपये के बीच होने पर 60,000 रुपये का टैक्स बनेगा।


इसी तरह, यदि आपकी आय 16 लाख रुपये से अधिक होती है, तो आपको 20 प्रतिशत टैक्स के अनुसार कुल आयकर का भुगतान करना होगा।