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आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि आपके पास ये नोट हैं, तो आप इन्हें आरबीआई के इश्यू कार्यालयों में विनिमय कर सकते हैं या भारत पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। जानें कि इन नोटों को कैसे प्रबंधित करें और क्या नियम लागू होते हैं।
 

2000 रुपये के नोटों की वापसी की प्रक्रिया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2023 में 2000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद नोट धारकों को इन नोटों को केंद्रीय बैंक में जमा करने के लिए उचित चैनल प्रदान किए गए। 2000 रुपये के नोटों के जमा और/या विनिमय की सुविधा देश के सभी बैंक शाखाओं में 7 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध थी। इसके अलावा, 2000 रुपये के नोटों का विनिमय आरबीआई के 19 इश्यू कार्यालयों में भी किया जा सकता था। 19 मई 2023 को, जब 2000 रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा की गई थी, तब इन नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। मार्च 31, 2026 के अंत में यह घटकर 5,501 करोड़ रुपये रह गया। आरबीआई के अनुसार, 19 मई 2023 को प्रचलन में मौजूद 2000 रुपये के 98.45% नोट वापस किए जा चुके हैं। क्या आपके पास अभी भी 2000 रुपये का नोट है? आरबीआई ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन नागरिकों के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के नोट अभी भी वैध मुद्रा हैं। नागरिक इन्हें 19 आरबीआई इश्यू कार्यालयों में विनिमय कर सकते हैं, और वे इन्हें भारत पोस्ट के माध्यम से किसी भी आरबीआई इश्यू कार्यालय में अपने खाते में जमा करने के लिए भी भेज सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई इश्यू कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये तक के नोटों का विनिमय किया जा सकता है। ये नोट आरबीआई इश्यू कार्यालयों के माध्यम से बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं या भारत पोस्ट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष में 10,00,000 रुपये से अधिक के नकद जमा के लिए पैन का उल्लेख करना आवश्यक है, जैसा कि आयकर नियम, 2026 के नियम 159 में बताया गया है।