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आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि नजदीक, जानें क्या करें

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर नजदीक है। कई करदाता यह सोचते हैं कि ₹12 लाख से कम कमाई करने वालों को ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह गलत है। जो भी व्यक्ति ₹3 लाख से अधिक कमाता है, उसे ITR फाइल करना अनिवार्य है। इस लेख में, हम आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आप समय पर अपनी फाइलिंग कर सकें और संभावित जुर्माने से बच सकें।
 

आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि

ध्यान दें, करदाताओं! आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए केवल दो दिन बचे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। कई लोगों में यह गलतफहमी है कि ₹12 लाख से कम कमाई करने वालों को रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी व्यक्ति ₹3 लाख से अधिक कमाता है, उसे ITR फाइल करना अनिवार्य है। यदि आप 15 सितंबर की समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपको ₹5,000 तक का जुर्माना और आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।


क्या ₹12 लाख से कम कमाई करने वालों को ITR फाइल करना चाहिए?

कई करदाताओं में यह भ्रम है कि उन्हें सितंबर से पहले ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ₹12 लाख से कम कमाई करने वालों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यह गलतफहमी सरकार द्वारा बजट 2025 में घोषित कर सुधारों से उत्पन्न हुई है, जिसमें ₹12 लाख तक की आय पर उच्च छूट दी गई है।


कुछ करदाताओं ने इस नियम को गलत समझा और यह मान लिया कि यह पहले से लागू हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप, कई ऑनलाइन दावे फैलने लगे कि जो लोग आय सीमा से नीचे हैं, उन्हें ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर ITR फाइल करना आपको जुर्माने से बचाता है और अक्सर लोन, क्रेडिट कार्ड या सरकारी लाभ के लिए आवश्यक होता है। भले ही आपकी आय ₹12 लाख से कम हो, ITR फाइल करने से आप जुर्माने या जटिलताओं से मुक्त रहते हैं और भविष्य के लिए आपका वित्तीय रिकॉर्ड साफ रहता है। अब ऑफलाइन ITR फाइल करना संभव नहीं है, क्योंकि अंतिम तिथि के लिए केवल एक कार्य दिवस बचा है। इसलिए, इस समय ऑनलाइन ITR फाइल करना ही एकमात्र आसान विकल्प है।


ऑनलाइन ITR फाइल करने की प्रक्रिया - चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका


  • आयकर पोर्टल पर अपने PAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें

  • संबंधित आकलन वर्ष और ITR फाइलिंग का तरीका चुनें - ऑनलाइन पर क्लिक करें, फिर "जारी रखें" पर क्लिक करें

  • अपना फाइलिंग स्टेटस चुनें, जैसे कि व्यक्तिगत, HUF, या अन्य और "जारी रखें" पर क्लिक करें

  • अपनी आय के स्रोतों के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनना महत्वपूर्ण है

  • यदि आपके पास पूंजीगत लाभ की आय है लेकिन व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है, तो आपको ITR 2 का उपयोग करना चाहिए। - ITR 1 से ITR 4 व्यक्तियों और HUFs के लिए हैं

  • ITR फाइल करने का कारण चुनें

  • यदि आपकी कर योग्य आय मूल छूट सीमा से ऊपर है, तो सही विकल्प चुनें।

  • सभी जानकारी भरें, सत्यापित करें, पुष्टि करें और सबमिट करें - PAN, आधार, नाम, संपर्क जानकारी और बैंक विवरण आपके ITR में पूर्व-भरे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस जानकारी की सावधानी से समीक्षा और सत्यापन करें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता प्रदान किया गया है और पूर्व-मान्य है।

  • ITR की ई-सत्यापन करें - अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपको फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर अपने ITR को सत्यापित करना होगा। यदि आप सत्यापित नहीं करते हैं, तो इसे न फाइल किया गया माना जाएगा। आप आधार OTP, EVC, या नेट बैंकिंग का उपयोग करके ई-सत्यापित कर सकते हैं। या, आप ITR-V की एक हस्ताक्षरित भौतिक प्रति CPC, बेंगलुरु को भेज सकते हैं।