आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बदलाव: ऑनलाइन नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करें
आधार कार्ड अपडेट की नई प्रक्रिया
आधार कार्ड अपडेट
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल और पूरी तरह से ऑनलाइन बना दिया है। ये नए नियम 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे। अब से, आप myAadhaar वेबसाइट के माध्यम से अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर को ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे, जिससे आधार सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि आपको बायोमेट्रिक अपडेट (जैसे फिंगरप्रिंट, आंख की स्कैन या फोटो) की आवश्यकता है, तो इसके लिए आधार सेवा केंद्र पर जाना आवश्यक होगा।
UIDAI ने यह भी बताया कि दस्तावेज़ अपलोड करने और ऑटो-वेरिफिकेशन की सुविधा से मैन्युअल प्रोसेसिंग में कमी आएगी। UIDAI की वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध है कि कौन से अपडेट ऑनलाइन किए जा सकते हैं, कौन से केंद्र पर और किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। यदि कोई व्यक्ति समय पर जानकारी अपडेट नहीं करता है या लिंकिंग में समस्या आती है, तो उसे सेवाओं में रुकावट या वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। UIDAI की वेबसाइट पर मौजूद Aadhaar Update Service पृष्ठ पर सभी नियम, प्रक्रियाएँ और सामान्य प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।
आधार कार्ड अपडेट करने की फीस
| क्रम | सेवा का नाम | UIDAI द्वारा दी जाने वाली सहायता (₹) | नागरिक से ली जाने वाली फीस (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 साल के बच्चों का आधार बनवाना | ₹75 | निशुल्क |
| 2 | 5 साल से अधिक उम्र वालों का आधार बनवाना | ₹125 | निशुल्क |
| 3 | ज़रूरी बायोमेट्रिक अपडेट (57 साल और 1517 साल) | ₹125 | निशुल्क |
| 4 | ज़रूरी बायोमेट्रिक अपडेट (715 साल और 17 साल से ऊपर) | ₹125 | |
| 5 | अन्य बायोमेट्रिक अपडेट (डेमोग्राफिक के साथ या बिना) | ₹125 | |
| 6 | डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता आदि) ऑनलाइन या केंद्र पर | ₹75 | |
| 7 | PoA/PoI दस्तावेज़ अपडेट (केंद्र पर) | ₹75 | |
| 8 | PoA/PoI दस्तावेज़ अपडेट (myAadhaar पोर्टल से) | ₹75 | |
| 9 | आधार सर्च (eKYC/Find Aadhaar आदि) व A4 कलर प्रिंट | ₹40 |
आधार-पैन लिंक की नई डेडलाइन
नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार को लिंक कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और यह टैक्स या वित्तीय लेनदेन में मान्य नहीं रहेगा।