×

HRA छूट: नया टैक्स सिस्टम और इसके प्रभाव

HRA (हाउस रेंट अलाउंस) टैक्स बचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन नए टैक्स नियमों के तहत इसकी छूट समाप्त हो गई है। इस लेख में हम जानेंगे कि नए टैक्स सिस्टम में HRA पर छूट नहीं मिलती और क्या आप HRA और होम लोन की छूट एक साथ ले सकते हैं। इसके अलावा, पुराने टैक्स सिस्टम में HRA की गणना कैसे होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। यदि आप नौकरीपेशा हैं और टैक्स बचाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।
 

HRA छूट का महत्व

कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) एक महत्वपूर्ण टैक्स बचत का साधन है। हाल ही में लागू हुए नए टैक्स नियमों के कारण कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या HRA पर अब भी टैक्स छूट मिलती है। इसके साथ ही, यह भी जानना जरूरी है कि क्या HRA की छूट और होम लोन पर मिलने वाली छूट एक साथ ली जा सकती है। यदि आप नौकरीपेशा हैं और टैक्स बचाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।


क्या नए टैक्स सिस्टम में HRA पर छूट मिलती है?

नए टैक्स सिस्टम को अपनाने पर HRA पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। सेक्शन 115BAC के तहत HRA की छूट को समाप्त कर दिया गया है। इस नए सिस्टम में अन्य कई छूटें भी नहीं मिलती, जैसे कि LTC, होम लोन पर ब्याज, बच्चों की पढ़ाई का भत्ता, और सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूटें।


HRA और होम लोन की छूट का संयोजन

पुराने टैक्स सिस्टम में, आप HRA और होम लोन के ब्याज दोनों पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नौकरी के कारण किराए के घर में रहते हैं और आपके पास अपने घर का लोन है, तो आप दोनों पर टैक्स में राहत प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, आपको यह साबित करना होगा कि आप जिस घर पर लोन ले रहे हैं, उसमें आप स्वयं नहीं रह रहे हैं।


HRA छूट की गणना कैसे होती है?

पुराने टैक्स सिस्टम में HRA की छूट तीन में से सबसे कम राशि पर आधारित होती है।



  • नियोक्ता द्वारा दिया गया वास्तविक HRA

  • यदि आप मेट्रो शहर में रहते हैं, तो आपकी सैलरी का 50% या अन्यथा 40%

  • सालाना किराया जो आपकी सैलरी के 10% से अधिक हो


उदाहरण के लिए, यदि आपकी सालाना बेसिक सैलरी आठ लाख है, किराया तीन लाख साठ हजार है और HRA तीन लाख बीस हजार है, तो टैक्स छूट दो लाख अस्सी हजार पर मिलेगी। यदि आप सही योजना बनाते हैं, तो HRA और होम लोन की छूट से आप हर साल बड़ी टैक्स बचत कर सकते हैं। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में इन छूटों का लाभ नहीं मिलता, इसलिए चयन करते समय सावधानी बरतें।