EPFO ने पेश की नई तकनीकी सुविधाएं, पेंशन और फंड सेवाएं होंगी तेज और सरल
EPFO की नई तकनीकी पहल
भारत के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी सेवाओं में एक व्यापक तकनीकी परिवर्तन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को तेज, सरल और अधिक पारदर्शी बनाना है। यह सुधार केंद्रीयकृत आईटी सक्षम सेवाओं (CITES) परियोजना के तहत किया गया है, जिसके माध्यम से संगठन ने अपने सभी सदस्यों का डेटा एकीकृत केंद्रीय प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इन सुधारों की घोषणा करते हुए कहा कि नया सिस्टम दावों के निपटान को तेज करेगा, जब कर्मचारी नौकरी बदलेंगे तो पीएफ खातों का स्वचालित रूप से स्थानांतरण होगा, और स्वचालित निपटान के लिए उच्चतम सीमा बढ़ाई जाएगी।
यहां EPF और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के सदस्यों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव दिए गए हैं।
1. EPF ब्याज 15 जुलाई तक खातों में जमा होने की संभावनामंडाविया ने कहा कि EPFO को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ब्याज 15 जुलाई, 2026 तक सदस्यों के खातों में जमा किया जाएगा। लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये का ब्याज 34 करोड़ EPF खातों में प्रोसेस और जमा किया जाएगा।
EPFO पोर्टल में लॉगिन करने वाले सदस्यों को अब एकीकृत डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी मिलेगी। इसमें भविष्य निधि बैलेंस, सदस्यता विवरण, दावा स्थिति, पेंशन योग्य सेवा रिकॉर्ड और पहले से प्राप्त लाभ शामिल हैं। मंत्री के अनुसार, "EPFO सदस्य पोर्टल में लॉगिन करते समय, सदस्यों को उनकी सदस्यता विवरण, भविष्य निधि बैलेंस, दावा स्थिति, पेंशन योग्य सेवा रिकॉर्ड और प्राप्त लाभ देखने के लिए एकीकृत डिजिटल इंटरफेस मिलेगा।"
नए ढांचे के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार यह है कि दावों की प्रक्रिया से पहले स्वचालित पूर्व-मान्यता की जाएगी। किसी भी त्रुटि या गायब विवरण को पहले ही पहचाना जाएगा, जिससे सदस्यों को उन्हें सुधारने का अवसर मिलेगा। इससे दावा अस्वीकृति की दर कम होने और पहली बार स्वीकृति दर में सुधार होने की उम्मीद है।
स्वचालित निकासी दावों के लिए सीमा को काफी बढ़ा दिया गया है। अब 5 लाख रुपये तक के पूरी तरह से KYC से जुड़े और मान्य दावों को स्वचालित निपटान तंत्र के माध्यम से प्रोसेस किया जाएगा।
5. डिजिटल संचार के साथ तेज दावेसदस्यों को अब EPFO कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि EPFO कार्यालय अब दावा प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन प्रश्न उठा सकते हैं, जिससे सदस्यों को डिजिटल रूप से उत्तर देने की अनुमति मिलेगी।
संशोधित प्रणाली अंतिम PF निपटान पर ब्याज की गणना भुगतान स्वीकृति की तारीख तक करेगी, जिससे सदस्यों को प्रोसेसिंग अवधि के दौरान अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा।
7. नौकरी बदलने पर स्वचालित PF स्थानांतरणनौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को अब अलग से स्थानांतरण अनुरोध जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आधार आधारित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े PF खातों का स्वचालित रूप से स्थानांतरण होगा।
8. भारत में किसी भी कार्यालय से EPFO सेवाओं तक पहुंचकेंद्रीयकृत आईटी प्लेटफॉर्म सदस्यों की सेवाओं पर क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटा देता है। अब सदस्य देश के किसी भी EPFO कार्यालय से सहायता या स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।