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EPF निकासी के नियम: जानें कब लगता है टैक्स और कैसे बचें

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसे निकालने के नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। यदि आप 5 साल से पहले EPF निकालते हैं, तो उस पर टैक्स लग सकता है। जानें कि EPF को टैक्स-फ्री क्यों माना जाता है, कब आप इसे निकाल सकते हैं, और 5 साल से पहले निकासी पर टैक्स कैसे लगता है। साथ ही, जानें कि TDS से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस लेख में EPF निकासी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
 

EPF निकासी के नियम


कई बार नौकरी बदलने या किसी आपात स्थिति में हमें अपने EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) का पैसा निकालने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपने PF को 5 साल से पहले निकाला, तो उस पर टैक्स लग सकता है? EPF को आमतौर पर एक टैक्स-फ्री योजना माना जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं। आइए समझते हैं कि EPF निकासी पर टैक्स कब लागू होता है और कब नहीं।


EPF को टैक्स-फ्री निवेश क्यों माना जाता है?


EPF को 'Exempt-Exempt-Exempt' यानी EEE योजना कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इसमें जमा किया गया पैसा टैक्स से मुक्त होता है और इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स-फ्री होता है। इसके अलावा, मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्स-फ्री होती है, बशर्ते आपने इसे कम से कम 5 साल तक रखा हो।


पुराने टैक्स सिस्टम में EPF में किए गए योगदान पर 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती थी। नए टैक्स सिस्टम में यह लाभ केवल नियोक्ता के योगदान पर लागू होता है।


EPF निकालने की अनुमति कब मिलती है?


आप EPF की राशि पूरी तरह से तभी निकाल सकते हैं जब आप 55 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, या किसी कारणवश नौकरी स्थायी रूप से छोड़ देते हैं, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, विदेश में बसना, या कंपनी का बंद होना। कुछ मामलों में स्वैच्छिक रिटायरमेंट या छंटनी के बाद भी PF निकालने की अनुमति होती है। हालांकि, EPF की पूरी राशि तब भी निकाली जा सकती है जब सदस्य कम से कम दो महीने तक बेरोजगार रह चुका हो।


5 साल से पहले EPF निकालने पर टैक्स कैसे लगता है?


यदि आपने 5 साल की लगातार सेवा पूरी नहीं की है और EPF का पैसा निकालते हैं, तो उस पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जाता है। यदि आपने PAN दिया है, तो TDS की दर 10% होती है। यदि PAN नहीं दिया गया, तो यह दर लगभग 34.6% हो जाती है।


हालांकि, कुछ परिस्थितियों में TDS नहीं काटा जाता, जैसे जब PF खाता एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जा रहा हो या जब आपकी नौकरी आपके नियंत्रण से बाहर की वजह से समाप्त हुई हो, जैसे बीमारी या कंपनी का बंद होना।


5 साल की सेवा कैसे गिनी जाती है?


यहां '5 साल की सेवा' का अर्थ केवल एक नौकरी में पांच साल नहीं होता। यदि आपने एक कंपनी छोड़कर दूसरी में शामिल हुए हैं और PF ट्रांसफर किया है, तो पिछली नौकरी की सेवा भी गिनी जाती है। यानी यदि आपकी कुल नौकरी की अवधि 5 साल से अधिक है, तो PF निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा।


इसके अलावा, यदि आपकी नौकरी बीच में बीमारी, दुर्घटना, या गैर-कानूनी न होने वाली हड़ताल के कारण रुकी है, तो उसे भी लगातार सेवा माना जाएगा।


क्या TDS से बचा जा सकता है?


यदि सेवा 5 साल से कम है, तो सीधे तौर पर TDS से बचने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि, एक स्मार्ट तरीका यह है कि यदि आपने नौकरी छोड़ी है और 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो PF का पैसा निकालने के बजाय उसे नए PF खाते में ट्रांसफर कर दें। इससे आपकी सेवा जारी मानी जाएगी, और जब कुल सेवा 5 साल से अधिक हो जाएगी, तब पूरा पैसा टैक्स-फ्री मिलेगा।