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भारत में घर पर शराब रखने की सीमाएं: जानें हर राज्य के नियम

भारत में शराब रखने के नियम हर राज्य में भिन्न हैं। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गोवा में घर पर शराब रखने की क्या सीमाएं हैं। जानें कि आपको कितनी शराब रखने की अनुमति है और लाइसेंस की आवश्यकता कब होती है। यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर यदि आप शराब का सेवन करते हैं या अपने घर में शराब रखना चाहते हैं।
 

शराब का बढ़ता चलन


आजकल शराब का सेवन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पार्टियों और शादियों में शराब का होना अब एक आम बात बन गई है। कुछ लोग तो बार में जाकर शराब पीने के आदी हो गए हैं, जबकि अन्य अपने घर पर ही शराब पीना पसंद करते हैं। ऐसे में घर में शराब रखना भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ने घर में शराब रखने के लिए एक सीमा निर्धारित की है?


शराब रखने के नियम

शराब अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। काम के बाद लोग अक्सर एक पेग लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन घर पर शराब रखने के लिए भी कुछ नियम हैं। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेच सकता है। यदि आप अपने घर में शराब रखते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा।


हरियाणा में शराब स्टोर करने की सीमा

हरियाणा में, लोग अपने घर में 6 बोतल देशी शराब और 18 बोतल विदेशी शराब रख सकते हैं। यदि आप इससे अधिक रखना चाहते हैं, तो आपको हर साल 200 रुपये या आजीवन 2000 रुपये देकर अनुमति लेनी होगी।


दिल्ली में शराब रखने की सीमा

दिल्ली में, घर पर 18 लीटर से अधिक शराब नहीं रखी जा सकती, जिसमें वाइन, बीयर और एल्कोपॉप शामिल हैं। इसके अलावा, 9 लीटर से अधिक भारतीय या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका नहीं रख सकते।


पंजाब में शराब स्टोरेज नियम

पंजाब में, लोग 2 बोतल विदेशी शराब या 2 बोतल देशी शराब रख सकते हैं। यदि आपको अधिक शराब रखनी है, तो लाइसेंस लेना होगा, जिसकी वार्षिक फीस 1000 रुपये है।


उत्तर प्रदेश में शराब रखने की सीमा

उत्तर प्रदेश में, 6 लीटर शराब रखने की अनुमति है। यदि आप इससे अधिक रखना चाहते हैं, तो लाइसेंस लेना होगा, जिसकी वार्षिक फीस 12000 रुपये है।


राजस्थान में शराब रखने की सीमा

राजस्थान में, 12 बोतल आईएमएफएल की शराब रखी जा सकती है। पार्टी के लिए अलग नियम हैं, जिसमें लाइसेंस के लिए 2000 रुपये देने होते हैं।


गोवा में शराब रखने की सीमा

गोवा में, घर पर 24 बोतल बीयर, 12 बोतल आईएमएफएल और 18 बोतल देशी शराब रखी जा सकती है।